सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी.
कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 मई को हुई एक सुनवाई में केंद्र सरकार से पूछा है कि इस पर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है या नहीं.